मुंबई। शिल्पा शेट्टी कुन्द्रा से दायर कइल व्यक्तित्व अधिकार संबंधित मुद्दा में बम्बई उच्च अदालत उनका पक्ष में फैसला सुनवले बा।
अदालत निर्देश दिहलस कि शेट्टी के अनुमति बिना उनकर नाम, स्वर, तस्बिर या व्यक्तित्व प्रयोग क के बनावल सभ सामग्री तुरुन्त हटावल जाव। शेट्टी एही कारण दायर निवेदन कइली कि विभिन्न वेबसाइट, सोशल मीडिया आ एआई प्लेटफर्म उनका तस्बिर आ पहचान के दुरुपयोग कर के मोर्फ भइल तस्बिर, वीडियो आ अन्य सामग्री सार्वजनिक कइल जात रहल रल।
सुनवाई दौरान अदालत ई सामग्री के ‘अत्यंत आपत्तिजनक आ अस्वीकार्य’ ठहरवलस आ तुरुन्त हटावे के निर्देश दिहलस, जवन भारतीय मीडिया में बतावल गइल बा।
शेट्टी के वकील सना रईस खान के कहना बा कि बिना अनुमति के नाम, छवि या प्रतिष्ठा के व्यावसायिक फायदा खातिर प्रयोग कानूनी रूप से उनका अधिकार पर हमला मानल जाला, एही से कानूनी कार्रवाई भइल।
पहिले बलिउड के काजोल, ऐश्वर्या राय बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, अभिषेक बच्चन आ सलमान खान समेत कई कलाकार लोग अदालत से व्यक्तित्व अधिकार उल्लंघन रोकावे के राहत पवले बाड़ें।
शिल्पा शेट्टी नोभेम्बर 2025 में अपना व्यक्तित्व अधिकार के सुरक्षा खातिर बम्बई उच्च अदालत में निवेदन दिहली रहली।

