बारा । डिभिजन वन कार्यालय बारा, महेन्द्र राजमार्ग के अंतर्गत आवे वाला अति संवेदनशील पथलैया–अमलेखगञ्ज–चुरियामाई सड़क खंड में भइल वन अतिक्रमण हटावे खातिर कड़ा कदम उठवले बा।
कार्यालय एक सार्वजनिक सूचना जारी करत बतवले बा कि वन ऐन, २०७६ के दफा ४९ (ग) के प्रावधान के खिलाफ जंगल इलाका में बिना अनुमति बनावल घर-टहरा आ चलत व्यवसाय सभ के ३ दिन के भीतर हटावे के निर्देश देहल गइल बा। बहुत दिन से सरकारी जंगल जमीन पर कब्जा क के लोग बसोबास आ व्यापार करत रहल, जवना से वन संरक्षण में दिक्कत बढ़ गइल रहे, एह चलते प्रशासन ई अल्टिमेटम देले बा।
अतिक्रमण में आवे वाला इलाका के सीमांकन करत कार्यालय बतवले बा कि पूर्व में जंगल क्षेत्र आ दुधौरा नदी, पश्चिम में पर्सा राष्ट्रीय निकुञ्ज, उत्तर में चुरियामाई मंदिर आ दक्षिण में पथलैया चोक तक के इलाका शामिल बा।
निमित्त डिभिजनल वन अधिकृत के ओर से जारी सूचना में कहल गइल बा कि ३ दिन के भीतर अगर लोग खुद से अतिक्रमण ना हटाई, त कानून अनुसार जबरदस्ती हटावल जाई।
जबरदस्ती हटावे के दौरान लागे वाला सगरी खर्च संबंधित व्यक्ति या संस्था से वसूली कइल जाई, एह बात के भी स्पष्ट कइल गइल बा। साथे ही, वन ऐन २०७६ अनुसार जुर्माना आ सजा के भी प्रावधान बा, एह चलते समय रहते संरचना हटावे खातिर सबके सचेत कइल गइल बा।
सरकारी जमीन के संरक्षण आ जंगल क्षेत्र के फेर से बहाल करे खातिर प्रशासन के ई कदम काफी महत्वपूर्ण मानल जा रहल बा।

