काठमाडौँ । मलेशिया सरकार बच्चा लोग के सुरक्षा के ध्यान में रखत १६ साल से कम उमिर के बच्चा लोग खातिर सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरा तरह से प्रतिबंध लगावे वाला नया कानून लागू कइले बा।
सोमार से लागू भइल एह कड़ा नियम के अनुसार अब १६ साल से कम उमिर के बच्चा लोग सोशल मीडिया पर आपन निजी खाता (अकाउंट) ना बना सकेला आ ना चलावे के अनुमति मिली।
नया कानून के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटक आ यूट्यूब जइसन लाखों यूजर वाला प्रमुख सोशल मीडिया कंपनी लोग के अपना यूजर के उमिर के अनिवार्य रूप से जांच-पड़ताल करे के पड़ी।
१६ साल से कम उमिर के बच्चा लोग के नया खाता बनावे से रोके आ पहिले से चल रहल अइसन खाता के पहचान करके बंद करावे के पूरा जिम्मेदारी संबंधित टेक्नोलॉजी कंपनी लोग के देहल गइल बा।
सरकार के तय कइल नियम के पालन ना करे वाला सोशल मीडिया कंपनी पर १ करोड़ मलेशियन रिंगिट तक भारी जुर्माना लग सकेला।
मलेशिया सरकार बतवले बा कि ई कड़ा कदम बच्चा लोग के ऑनलाइन माध्यम से फैलत हानिकारक सामग्री, साइबर दुर्व्यवहार, मानसिक तनाव आ सोशल मीडिया के लत से बचावे खातिर उठावल गइल बा।
पिछला कुछ साल में बच्चा लोग डिजिटल माध्यम से जुड़ल कई तरह के गंभीर जोखिम के शिकार होत रहल बा, एह कारण कड़ा नियमन जरूरी समझल गइल बा। हालांकि, अगर बच्चा लोग कवनो तरीका से नियम के तोड़ के खाता बना लेता, त उनका अभिभावक पर कवनो कानूनी कार्रवाई ना होई। सरकार मुख्य रूप से सोशल मीडिया कंपनी लोग के जिम्मेदार बनावे पर जोर दे रहल बा।
मलेशिया के संचार आ मल्टीमीडिया आयोग स्पष्ट कइले बा कि ई नीति बच्चा लोग के इंटरनेट से दूर करे खातिर ना, बल्कि सुरक्षित, स्वस्थ आ उमिर के हिसाब से उपयुक्त डिजिटल वातावरण बनावे खातिर लावल गइल बा।
बच्चा लोग के सुरक्षा खातिर अइसन कड़ा नीति लागू करे वाला मलेशिया दुनिया के कुछ गिनती के देश में शामिल हो गइल बा।
एह से पहिले ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील आ इंडोनेशिया भी सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बच्चा लोग खातिर कड़ा नियम लागू कर चुकल बा, जबकि बेलायत, फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, थाईलैंड आ दक्षिण कोरिया जइसन देश भी अइसन कानून बनावे के अंतिम चरण में बाड़ें।
