Writing
काठमाडौं । कतार एयरवेज के विमान में यात्रा करत घरी गरम कॉफी पोखाए से गंभीर रूप से घायल भइल एक नेपाली यात्रु के उपभोक्ता अदालत काठमाडौं २ करोड़ ६१ लाख ९२ हजार ४०६ रुपइया क्षतिपूर्ति देवे के ऐतिहासिक फैसला सुनवले बा।
ललितपुर के ५२ बरीस के प्रिती थापा २०२३ जुलाई १० के अमेरिका के बोस्टन से दोहा होत काठमाडौं आवत रहली। ओही दौरान विमान के कर्मचारी के लापरवाही से बहुत गरम कॉफी उनकर पेट आ जांघ पर पोख गइल। एह से उनकर सेकेंड डिग्री बर्न भइल आ बाद में संक्रमण समेत हो गइल।
विमान में प्राथमिक उपचार के सुविधा तक ना मिलला से थापा करीब ३ से ४ घंटा तक असहनीय पीड़ा सहत काठमाडौं उतरली। ओकरा बाद कीर्तिपुर स्थित जलन अस्पताल में उनकर उपचार भइल। थापा के ओर से दायर कइल गइल मुद्दा में अदालत ‘मोन्ट्रियल महासन्धि १९९९’ आ ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५’ के आधार बनवले बा।
कतार एयरवेज यात्री के खुद के गलती बतावत रहे। बाकिर अदालत के ठहर रहल कि क्याबिन क्रू गरम पेय पदार्थ देत समय पर्याप्त सावधानी ना बरतलस आ कप के ढक्कन भी सुरक्षित तरीका से बंद ना रहल।
उपभोक्ता के स्वास्थ्य आ सुरक्षा में लापरवाही करे वाला अंतर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी के एतना बड़ रकम क्षतिपूर्ति भरावे वाला ई फैसला नेपाल में पहिला मानल जा रहल बा। फैसला से चित्त ना बुझला पर ३० दिन के भीतर उच्च अदालत में पुनरावेदन करे के प्रावधान बा।

