शिक्षा, विज्ञान आ प्रविधि मंत्रालय निजी विद्यालयन द्वारा मापदण्ड के खिलाफ शुल्क वसूली कइला पर कानूनी कार्रवाई करे खातिर गृह प्रशासन आ स्थानीय तह के फेर से निर्देश देले बा।
मंत्रालय बतवलस कि कुछ संस्थागत विद्यालय शिक्षा ऐन आ सर्वोच्च अदालत के आदेश के उल्टा, छात्रन के नामांकन से पहिले ही शुल्क ले रहल बा आ तय मापदण्ड से जादे फीस वसूली करत बा। एहसे पहिले चइत २२ गते भी मंत्रालय एह तरह के गलत काम बंद करे के निर्देश दे चुकल रहे।
फेर भी कुछ विद्यालय नियम के उल्लंघन करत शुल्क वसूली जारी रखले बाड़न, एह चलते मंत्रालय शिक्षा ऐन (संशोधन सहित) २०२८ के दफा १६६ (६) अनुसार गैरकानूनी तरीका से लीहल शुल्क छात्रन के वापस करे के आदेश देले बा।
मंत्रालय के प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा के अनुसार, “अगर कवनो विद्यालय ई निर्देश के पालन ना करी, त दफा १६६ (७) आ अउरी लागू कानून के आधार पर कार्रवाई शुरू कइल जाई। एह खातिर गृह मंत्रालय, संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय आ स्थानीय तह से समन्वय करे के कहाइल बा।”
मंत्रालय ई भी जानकारी देले बा कि छात्र शुल्क संबंधी ओरहन आ सुझाव खातिर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र में खास सहायता कक्ष भी बनावल गइल बा।

