पूर्वप्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक के पुलिस हाजिर जमानत पर छोड़ेला के फैसला कइले बा। सर्वोच्च अदालत के आदेश के अनुसार उहाँ लोग के कवनो जिम्मेदार व्यक्ति के जिम्मा में देके रिहा करे के प्रक्रिया आगे बढ़ावल गइल बा, जवन जानकारी काठमांडू पुलिस प्रमुख एसएसपी रमेश थापा देले बाड़न।
उनकर मुताबिक, सरकारी वकील के कार्यालय से जरूरी कागज मिल चुकल बा आ ओही हिसाब से प्रक्रिया शुरू हो गइल बा।
ओली आ लेखक के परिवार द्वारा दायर कइल गइल बंदीप्रत्यक्षीकरण रिट पर सुनवाई करत सर्वोच्च अदालत हिरासत के म्याद खत्म होखे के बाद रिहा करे के आदेश दिहलस। न्यायाधीश विनोद शर्मा आ सुनिलकुमार पोखरेल के इजलास कहलस कि हिरासत पूरी तरह गैरकानूनी ना रहल, बाकिर तय समय के भीतर जांच पूरा क के मुद्दा चलावल जाव या ना, एह पर फैसला जरूरी बा।
अदालत ई भी कहलस कि अगर तय समय में जांच पूरा ना होखे, त मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ के दफा १५ के अनुसार प्रक्रिया पूरा क के हिरासत से छोड़ल जरूरी होई।
मिसिल के आधार पर बयान आ जांच के अधिकतर काम पूरा हो चुकल बा। साथे, छानबीन समिति द्वारा सिफारिस कइल अन्य लोगन के भी जरूरत पड़ला पर हाजिर होखे के शर्त पर छोड़ल गइल बा।
ओली के स्वास्थ्य हालत गंभीर होखे के कारण अदालत जांच प्रक्रिया जल्दी पूरा करे के जरूरत बतवले बा। उहाँ लोग के चैत १४ गते गिरफ्तार कइल गइल रहल।

