राजहंस ब्राण्ड के चाउर के पैकेट पर दाल मुफ्त देवे के विज्ञापन देकर उपभोक्ता के गुमराह कइला के पुष्टि भइला के बाद वीरगञ्ज स्थित महावीर एग्रो पर दू लाख रुपिया जुर्माना लगावल गइल बा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा बाजार में भेजल गइल चाउर वापस मंगाके सही तौल आ विवरण के साथ दोबारा पैकिंग कइला के बादे बिक्री-वितरण करे के निर्देश देले बा।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा के मुताबिक, महावीर एग्रो अपना राजहंस ब्राण्ड के २५ किलो चाउर के बोरा पर ५०० ग्राम दाल मुफ्त देवे के विज्ञापन कइले रहे। बाकिर चाउर आ दाल मिलाके कुल तौल २५ किलो ही रखल गइल रहे। एहसे विज्ञापन में कइल गइल दावा आ असलियत में अंतर पावल गइल। प्रशासन के निष्कर्ष बा कि एह तरीका से उपभोक्ता लोग के गुमराह कइल गइल।
उपभोक्ता ठगी के सूचना मिलला पर पिछला असोज १२ गते सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णजंग थापा के नेतृत्व में गइल अनुगमन टोली महावीर एग्रो के गोदाम पर छापा मरले रहे। अनुगमन के दौरान गड़बड़ी मिलला के बाद उद्योग पर तत्काल ५० हजार रुपिया जुर्माना लगावल गइल रहे।
एकरा बाद कइल गइल अउरी जाँच में भी अनियमितता के पुष्टि भइला पर प्रशासन आगे के कार्रवाई करत कुल जुर्माना बढ़ाके दू लाख रुपिया कर दिहलस।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापा के मुताबिक, बाजार में भेजल गइल सभ चाउर वापस मंगाके सही तौल आ विवरण के साथ दोबारा पैकिंग कइला के बादे बिक्री-वितरण करे के निर्देश दिहल गइल बा। प्रशासन के कहनाम बा कि उपभोक्ता के आकर्षित करे खातिर विज्ञापन में लिखल जानकारी आ असल सामान के तौल आ विवरण में एकरूपता होखे के चाहीं।
प्रशासन चेतावनी देले बा कि उपभोक्ता के अधिकार के उल्लंघन करे आ विज्ञापन में बतावल जानकारी के मुताबिक सामान उपलब्ध ना करावे वाला व्यवसायी के खिलाफ जरूरी कार्रवाई कइल जाई। संगे-संगे बाजार में सामान के तौल, गुणवत्ता आ विवरण में पारदर्शिता बनवले रखे खातिर व्यवसायी लोग के सचेत भी करावल गइल बा।
एह घटना से खाद्य सामग्री के पैकिंग, तौल आ विज्ञापन में लिखल जानकारी के नियमित अनुगमन के जरूरत सामने आइल बा। उपभोक्ता लोग के भी सामान खरीदे के समय पैकेट पर लिखल तौल, दाम आ बाकी विवरण के जाँच जरूर करे के चाहीं।

