काठमांडू । रुकुम पश्चिम के चौरजहारी नगरपालिका के प्रमुख पुष्पवादी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लागल बा।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आजु नगर प्रमुख वादी आ नगरपालिका के असिस्टेंट सब-इंजीनियर मोहन शाह के खिलाफ काठमांडू के विशेष अदालत में भ्रष्टाचार के मामला दर्ज कइले बा। नगरपालिका में करार सेवा में काम करे वाला शाह के मियाद बढ़ावे के बहाना बनाके नगर प्रमुख वादी द्वारा पैसा लेवे आ घूस ना देवे पर नौकरी से हटावे के शिकायत के आधार पर जांच शुरू भइल रहे।
जांच के दौरान ई बात साबित भइल कि नगर प्रमुख आ कर्मचारी के बीच पद के दुरुपयोग करके भारी रकम के लेनदेन भइल बा। एह आधार पर आयोग दुनों के आरोपी बनावत मामला दायर कइले बा।
आयोग के मुताबिक, सब-इंजीनियर शाह आर्थिक वर्ष २०८१/८२ में आपन करार अवधि नवीनीकरण खातिर नगर प्रमुख वादी के एक लाख रुपइया घूस देले रहलन। एह रकम के आधार पर उनकर मियाद त बढ़ गइल, बाकिर अगिला आर्थिक वर्ष २०८२/८३ खातिर फेर से घूस मांगे पर विवाद शुरू हो गइल।
मांगल गइल अतिरिक्त रकम ना दे पावे के कारण नगर प्रमुख शाह के करार अवधि बढ़ावे से इनकार कइले, जवन बाद ई मामला उजागर भइल। कर्मचारी शाह खुद घूस देवे के बात मान के शिकायत दर्ज करवलन, जवन के आधार पर अख्तियार एह के भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत अपराध मानलस।
अख्तियार द्वारा अदालत में पेश अभियोग पत्र में बतावल गइल बा कि सार्वजनिक पद पर बैठल व्यक्ति आपन अधिकार के दुरुपयोग करके निजी लाभ उठवलस, जबकि कर्मचारी भी आपन फायदा खातिर घूस देके कानून के उल्लंघन कइले बा।
ई घटना से स्थानीय तह में राजनीतिक नियुक्ति आ करार कर्मचारी के मियाद बढ़ावे में होखे वाला अनियमितता आ आर्थिक खेल फेर से सामने आ गइल बा। अगर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ के तहत दोष साबित हो गइल, त दुनों आरोपी के जेल आ जुर्माना के सजा हो सकेला।

