उच्च अदालत जनकपुर के अस्थायी इजलास वीरगंज, वीरगंज के हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस आ हरि खेतान माध्यमिक विद्यालय के एके भवन में संचालन ना करे के आदेश देले बा।
कुछ समय से दुनो शिक्षण संस्था एके भवन में चलत रहल, जवना के खिलाफ अदालत में रिट दायर भइल रहे। ओही पर सुनवाई करत अदालत दुनो संस्था के अलग-अलग भवन में चलावे के निर्देश देले बा।
अदालत के आदेश अनुसार अब विद्यालय आ क्याम्पस अलग-अलग भवन आ अलग-अलग कानूनी ढांचा के तहत संचालन होई। एह फैसला से पहिले से चलत प्रबंधन आ कानूनी विवाद खत्म होखे के संकेत मिलत बा।
नेपाल के शिक्षा ऐन २०२८ में साफ व्यवस्था बा कि माध्यमिक विद्यालय आ विश्वविद्यालय से जुड़ल क्याम्पस अलग-अलग कानूनी संरचना में चलल जरूरी बा। साथे त्रिभुवन विश्वविद्यालय के “सम्बन्धन सम्बन्धी विनियम २०७३” में भी एके भवन में विद्यालय आ क्याम्पस चलावे के मनाही बा।
कानूनी प्रावधान अनुसार क्याम्पस प्रमुख आ विद्यालय के प्रधानाध्यापक अलग-अलग व्यक्ति होखे के चाहीं, बाकिर ए मामला में क्याम्पस प्रमुख पर विद्यालय के प्रशासन में भी हस्तक्षेप करे के आरोप लागत रहल बा।
संचालक समिति कई बेर क्याम्पस प्रमुख से शिक्षा ऐन अनुसार विद्यालय संचालन करे के आग्रह कइले रहे, लेकिन ओकर अनदेखी कइल जात रहल।

